H-1B Visa Fee Rule: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा में नए शुक्ल नियम लागू करने से प्रवासी भारतीय की मुश्किलें बढ़ गई है। H-1B वीज़ा पर अमेरिका लौटने की 21 सितंबर की समय-सीमा चूकने वाले भारतीय इस सवाल पर असमंजस में हैं कि क्या ट्रंप का नया 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क उनके पुनः प्रवेश को रोक देगा।
ट्रंप प्रशासन ने बाद में स्पष्ट किया है कि यह भारी शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होता है, मौजूदा वीज़ा धारकों या नवीनीकरण पर नहीं, जिससे हज़ारों पेशेवरों में घबराहट कम हुई है।
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने पुष्टि की है कि यह घोषणा 21 सितंबर से पहले दायर की गई याचिकाओं पर लागू नहीं होती है। देश के बाहर मौजूदा H-1B वीज़ा धारकों को भी पुनः प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर कहा कि यह शुल्क "वार्षिक नहीं, बल्कि एकमुश्त शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है। जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीज़ा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर नहीं लिए जाएँगे।" व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क एकमुश्त शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है।
यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर नहीं। यह सबसे पहले आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा। यह 2025 के लॉटरी विजेताओं पर लागू नहीं होगा।
इस घोषणा से शुरुआत में भारतीय पेशेवरों में दहशत फैल गई, कई लोगों ने अपनी यात्रा योजनाएँ रद्द कर दीं और अन्य समय सीमा से पहले ही उड़ान भरने के लिए दौड़ पड़े। आव्रजन वकील साइरस मेहता ने चेतावनी दी, "जो H-1B वीज़ा धारक व्यवसाय या छुट्टियों के लिए अमेरिका से बाहर हैं, वे 21 सितंबर की मध्यरात्रि से पहले प्रवेश नहीं कर पाएँगे, तो वे फँस जाएँगे। भारत में अभी भी मौजूद H-1B वीज़ाधारक समय सीमा से पहले ही चूक गए होंगे, क्योंकि भारत से सीधी उड़ान समय पर नहीं आ पाएगी।"
वहीं, भारतीय दूतावास ने यूएस में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ट्वीट में लिखा गया, "आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर +1-202-550-9931 (और व्हाट्सएप) पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर का इस्तेमाल केवल तत्काल आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि नियमित कांसुलर पूछताछ के लिए।"
वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने शुरुआत में सुझाव दिया था कि यह शुल्क व्यापक रूप से लागू होगा, उन्होंने कहा, "पहली बार नवीनीकरण के लिए, कंपनी को निर्णय लेना होगा। क्या वह व्यक्ति इतना मूल्यवान है कि वह सरकार को प्रति वर्ष 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर सके? या उन्हें घर लौट जाना चाहिए, और किसी अमेरिकी को नौकरी पर रखना चाहिए।"
नए नियम में क्या शामिल
यूएससीआईएस निदेशक जोसेफ एडलो ने एक ज्ञापन में स्पष्ट किया कि यह घोषणा प्रभावी तिथि के बाद दायर की गई याचिकाओं पर लागू होगी। यह स्वीकृत याचिकाओं या वैध वीज़ा रखने वाले व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करता है।
H-1B कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
कानून के अनुसार, हर साल 65,000 वीज़ा जारी किए जाते हैं, और अमेरिकी उन्नत डिग्री धारकों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीज़ा जारी किए जाते हैं।
वर्तमान H-1B आवेदन शुल्क 2,000 अमेरिकी डॉलर से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक है, जबकि पिछले साल लॉटरी पंजीकरण शुल्क 215 अमेरिकी डॉलर था। 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का नया शुल्क अगले लॉटरी चक्र से लागू होगा।