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अमेरिका में रह रहे भारतीय अप्रवासियों के लिए अच्छी खबर, अगले 5 हफ्ते में H-1 B वीजा करा सकते हैं रिन्यू

By आकाश चौरसिया | Updated: January 30, 2024 16:08 IST

एच-1 बी वीजा कर्मियों और भारतीय अमेरिका में रहकर अपना वीजा रिन्यू करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि उन सभी लोगों को अमेरिका छोड़ने की जरुरत भी नहीं होगी, जिन्हें मिले वीजा की तारीख समाप्त हो गई है। यह करीब दो दशक के बाद ऐसा होने जा रहा है, जब रिन्यूअल प्रक्रिया को शुरू किया गया है। 

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ठळक मुद्देH-1 B वीजा रिन्यू कराने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग ने जारी की ये तिथिअब अप्रवासी कर्मियों को अमेरिकी छोड़ने की जरुरत नहीं इस बात की पहल प्रधानमंत्री ने भी अपनी यात्रा के दौरान की थी

नई दिल्ली: अमेरिका में रह रहे एच-1 बी वीजा अप्रवासी कर्मियों के लिए अच्छी खबर अमेरिकी विदेश विभाग ने दी है। साथ ही भारतीयअमेरिका में रहकर अपना वीजा रिन्यू करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन सभी लोगों को अमेरिका छोड़ने की जरुरत भी नहीं होगी, जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो रही है। यह करीब दो दशक के बाद ऐसा होने जा रहा है जब रिन्यूअल प्रक्रिया को शुरू किया गया है। 

वीजा के लिए ये भी बताया गया है कि इसके लिए 20 हजार अप्रवासी कर्मियों को ही इसका फायदा होगा। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर अपने एच-1 बी वीजा का रिन्यूअल करा सकते हैं। भारतीय नागरिकों सहित कुछ याचिका-आधारित अस्थायी कार्य वीजा के देश में नवीनीकरण के लिए पायलट कार्यक्रम पर अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा घोषणा जून 2023 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई थी।

अमेरिका में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए वाशिंगटन में कहा था कि एच-1 वीजा के लिए अमेरिका में ही रिन्यूअल प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की यात्रा के बाद साझे बयान में कहा गया था कि दोनों देश ऐसी प्रक्रिया को शुरू करेंगे और दोनों देशों में रह रहे अप्रवासियों को अपना विजा रिन्यूअल कराने में मदद मिलेगी। 

यह प्रक्रिया अगले 5 हफ्ते तक 20,000 अप्रवासियों के लिए चलेगी, जिसमें हाल में कनाडा और भारत से  एच-1 बी वीजा के आधार पर अमेरिका पहुंचे अप्रवासी नागरिकों को इससे दूर रखा जाएगा। इस बात की पुष्टि अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस रिलीज के जरिए की है, जिसमें इस बात की जानकारी दी है। ये भी बताया कि बताई गई एजेंसी की वेबसाइट पर जारी वीजा एपलिकेशन के जरिए भरना होगा। 

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