US Birthright Citizenship: कोर्ट ने ट्रंप को दिया झटका, जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करने को बताया असंवैधानिक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 24, 2025 09:23 IST2025-07-24T09:22:31+5:302025-07-24T09:23:48+5:30
US Birthright Citizenship: अपील अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन पर उस आदेश को लागू करने पर रोक रहेगी

US Birthright Citizenship: कोर्ट ने ट्रंप को दिया झटका, जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करने को बताया असंवैधानिक
US Birthright Citizenship: अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा कि जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश असंवैधानिक है। अदालत ने साथ ही देशभर में ट्रंप के फैसले पर अमल पर रोक लगाने वाले अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
यह फैसला ‘9वीं अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’ के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने सुनाया, इससे पहले न्यू हैम्पशायर के एक संघीय जज ने ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई थी। अपील अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन पर उस आदेश को लागू करने पर रोक रहेगी जो अवैध रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘डिस्ट्रिक कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है कि शासकीय आदेश की प्रस्तावित व्याख्या, जो अमेरिका में जन्मे कई लोगों को नागरिकता से वंचित करती है असंवैधानिक है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।’’
अदालत के फैसले पर फिलहाल ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एंव कार्यालय) और न्याय मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।