H-1B Visa Changes: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा के लिए 100,000 डॉलर का नया शुल्क लागू किया है। व्हाइट हाउस की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, इस नए प्रावधान के तहत कंपनियों द्वारा H-1B वीज़ा आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क बढ़कर 100,000 डॉलर हो जाएगा, जो लगभग ₹90 लाख है। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक प्रेस वार्ता के दौरान, ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह नया उपाय यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनियों द्वारा लाए गए आवेदक अत्यधिक कुशल हों और अमेरिकी कर्मचारियों द्वारा उनकी जगह न ली जा सके।
ओवल ऑफिस में समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्हें [कंपनियों को] कर्मचारियों की ज़रूरत है, हमें अच्छे कर्मचारियों की ज़रूरत है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अमेरिका को अब अच्छे कर्मचारी मिलेंगे।"
H-1B वीज़ा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के लिए सबसे ज़्यादा मांग वाले वीज़ा में से एक है। अमेरिका में हज़ारों भारतीय इस वर्क वीज़ा के ज़रिए आते हैं, जो मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की अमेरिकी कंपनियों द्वारा प्रायोजित है।
व्हाइट हाउस के अनुसार, ये प्रतिबंध अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनियों के पास उच्च कुशल कामगारों को अमेरिका लाने के लिए "एक रास्ता" हो।
अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, "विचार यह है कि अब ये बड़ी कंपनियाँ, तकनीकी कंपनियाँ, विदेशी कामगारों को प्रशिक्षित नहीं करेंगी। उन्हें सरकार को 1 लाख डॉलर और फिर कर्मचारी को भुगतान करना पड़ता है, इसलिए यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। अगर आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, तो आप हमारे देश के किसी महान विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए लोगों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि यह घोषणा विदेशी कामगारों को आने और "अमेरिकी नौकरियाँ हथियाने" से रोकेगी।
इस मामले की जानकारी रखने वाले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने सबसे पहले इस मामले की सूचना दी थी। ब्लूमबर्ग ने आगे बताया कि यह बढ़ोतरी वीज़ा के अति प्रयोग को रोकने के ट्रम्प प्रशासन के प्रयास का हिस्सा है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार, यह वार्षिक 1 लाख डॉलर (लगभग ₹90 लाख) का भुगतान वर्तमान शुल्क के अतिरिक्त किया जाएगा। एच-1बी वीज़ा आवेदन से सीधे जुड़े शुल्कों में वर्तमान में लॉटरी के लिए पंजीकरण हेतु $215 का शुल्क और फॉर्म I-129 के लिए $780 का शुल्क, साथ ही अन्य फाइलिंग शुल्क शामिल हैं।
इस कार्यान्वयन से पहले, सीनेटर जिम बैंक्स ने अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट पेश किया था—एक ऐसा विधेयक जिसमें एच-1बी वीज़ा की न्यूनतम वेतन सीमा $60,000 से बढ़ाकर $150,000 करने, विदेशी छात्रों के लिए OPT कार्यक्रम को समाप्त करने और वीज़ा लॉटरी की जगह सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों के पक्ष में एक प्रणाली लागू करने का आह्वान किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा एच-1बी वीज़ा जारी किए जाते हैं।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत एच-1बी वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जिसकी स्वीकृत लाभार्थियों में 71% हिस्सेदारी थी, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर था।
2025 की पहली छमाही में, Amazon.com और उसकी क्लाउड-कंप्यूटिंग इकाई, AWS को 12,000 से ज़्यादा H-1B वीज़ा के लिए मंज़ूरी मिली थी, जबकि Microsoft और Meta Platforms को 5,000 से ज़्यादा H-1B वीज़ा मंज़ूर हुए थे।
लुटनिक ने शुक्रवार को कहा कि "सभी बड़ी कंपनियाँ H1-B वीज़ा के लिए सालाना 1,00,000 डॉलर देने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "हमने उनसे बात की है।"
कई बड़ी अमेरिकी टेक, बैंकिंग और कंसल्टिंग कंपनियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया या टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास और न्यूयॉर्क स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास ने भी टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, एक आईटी सेवा कंपनी जो H-1B वीज़ा धारकों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है, के शेयर लगभग 5% गिरकर बंद हुए। भारतीय टेक कंपनियों इंफोसिस और विप्रो के अमेरिका में सूचीबद्ध शेयर 2% से 5% की गिरावट के साथ बंद हुए।
नए H1-B वीज़ा से वीज़ा संबंधी मुश्किलें बढ़ेंगी
2020 से 2023 तक, भारतीयों को कुल H-1B वीज़ा का लगभग 71 प्रतिशत प्राप्त हुआ। हालाँकि, अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में लागू किए जा रहे मौजूदा बदलावों के साथ, नए शुल्क अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे भारतीयों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देंगे।
H-1B वीज़ा उम्मीदवारों को प्रायोजित करने के लिए बढ़ी हुई फीस के अलावा, अमेरिकी सरकार अक्टूबर 2025 से नागरिकता आवेदकों के लिए एक और अधिक कठिन परीक्षा भी शुरू करने वाली है। इसके तहत, प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 128 कर दी जाएगी, और आवेदकों को 20 में से कम से कम 12 सही उत्तर देने होंगे।
इन सभी बदलावों के बीच, USCIS ने आवेदकों की पृष्ठभूमि की जाँच को "नैतिक चरित्र" और "पड़ोस के साक्षात्कार" तक बढ़ा दिया है, अगर कोई अप्रवासी अमेरिकी नागरिक बनना चाहता है।
इसके अतिरिक्त, अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 सितंबर को एक नया निर्देश भी जारी किया, जिसके तहत आवेदकों को गैर-आप्रवासी वीजा जैसे आगंतुक (बी1/बी2), रोजगार (एच-1बी और ओ-1) और छात्र (एफ1) के लिए केवल अपने संबंधित देश से ही आवेदन करना होगा, जहां आवेदक रहते हैं या जिसके नागरिक हैं।