Canada:कनाडा में छह महीने के विजिटर वीजा पर घूमने आए एक 51 साल के भारतीय आदमी को दो टीनएज लड़कियों को उनके स्कूल के बाहर क्रिमिनल हैरेसमेंट करने का दोषी पाया गया। जगजीत सिंह, जो जुलाई में अपने नए जन्मे पोते से मिलने कनाडा के ओंटारियो आया था, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और देश वापस आने पर बैन लगा दिया जाएगा।
पुलिस ने कहा कि आने के तुरंत बाद, सिंह सरनिया इलाके में एक लोकल हाई स्कूल के बाहर स्मोकिंग एरिया में अक्सर जाने लगा, जहाँ उसने कथित तौर पर छोटी कनाडाई लड़कियों का सेक्शुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट किया। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच स्मोकिंग एरिया में बार-बार छोटी लड़कियों के पास गया, उनके साथ फोटो लेने की कोशिश की और उनसे ड्रग्स और शराब के बारे में बात की।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत करने वालों में से एक ने पुलिस को बताया कि उसने शुरू में फ़ोटो लेने से मना कर दिया था, लेकिन इस उम्मीद में मान गई कि अगर वह मान गई तो सिंह चला जाएगा। लेकिन इसके बजाय, उसने कथित तौर पर "खुद को उसके पर्सनल स्पेस में डाल दिया" और उसके गले में हाथ डालने की कोशिश की। लड़की, जो असहज महसूस कर रही थी, खड़ी हो गई और उसके हाथों को दूर धकेल दिया।
इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि सिंह, जो इंग्लिश नहीं बोलता, यहीं नहीं रुका और कहा जाता है कि उसने स्कूल से बाहर निकलते समय छात्राओं का पीछा किया।
भारतीय आदमी को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और उस पर सेक्सुअल इंटरफेरेंस और सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया गया था। उसे कुछ दिनों बाद बेल मिल गई, लेकिन उसी दिन एक नई शिकायत सामने आने के बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अगले दिन फिर से बेल मिल गई, लेकिन उसे एक और रात कस्टडी में बितानी पड़ी, क्योंकि उस समय कोई इंटरप्रेटर मौजूद नहीं था।
19 सितंबर को, सिंह ने सरनिया कोर्टरूम में सेक्सुअल इंटरफेरेंस के लिए खुद को दोषी नहीं माना, लेकिन क्रिमिनल हैरेसमेंट के छोटे अपराध के लिए दोषी माना। जज ने कहा कि सिंह का "(उस) हाई स्कूल की प्रॉपर्टी में जाने का कोई काम नहीं था।"
जस्टिस क्रिस्टा लिन लेस्ज़िंस्की ने कहा, "इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
सिंह के वकील ने जज को बताया कि उसके पास 30 दिसंबर को भारत लौटने का टिकट था, लेकिन जज ने उसे डिपोर्ट करने और कनाडा में उसकी एंट्री पर बैन लगाने का आदेश दिया। उसे तीन साल का प्रोबेशन ऑर्डर भी मिला, जिसके तहत उस पर किसी भी लड़की से बात करने या उनके रहने, काम करने या स्कूल जाने की जगह पर जाने पर रोक है।
अपने नए जन्मे पोते-पोती को छोड़कर 16 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के आस-पास रहने या उससे बात करने पर रोक है; और किसी भी पूल, स्कूल, खेल के मैदान, पार्क या कम्युनिटी सेंटर के 100 मीटर के दायरे में रहने पर भी रोक है।