H-1B visa: शुल्क वृद्धि के बाद, ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा प्रक्रिया को कठोर बनाने का प्रस्ताव रखा
By रुस्तम राणा | Updated: September 23, 2025 19:36 IST2025-09-23T19:36:05+5:302025-09-23T19:36:05+5:30
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से जारी किए गए प्रस्ताव में उच्च कुशल और बेहतर वेतन वाले श्रमिकों के पक्ष में मौजूदा एच-1बी वीजा चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा।

H-1B visa: शुल्क वृद्धि के बाद, ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा प्रक्रिया को कठोर बनाने का प्रस्ताव रखा
नई दिल्ली: ट्रंप प्रशासन ने एक नई और कठोर एच-1बी वीज़ा प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों बाद आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से जारी किए गए प्रस्ताव में उच्च कुशल और बेहतर वेतन वाले श्रमिकों के पक्ष में मौजूदा एच-1बी वीजा चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा।
पिछले हफ़्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीज़ा धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने संबंधी एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ राष्ट्रपति के "अमेरिका को फिर से महान बनाओ" और "अमेरिका पहले" एजेंडे के तहत उठाया गया है। एच-1बी वीज़ा शुल्क वृद्धि को लेकर कई भ्रम और अफ़वाहें सामने आईं, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया।
व्हाइट हाउस ने कहा कि 1,00,000 डॉलर की नई शुल्क वृद्धि केवल नए आवेदकों के लिए है, और कहा कि इस कदम का मौजूदा लॉटरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नई घोषणा किसी भी वीज़ा धारक की अमेरिका में आने-जाने की क्षमता को भी प्रभावित नहीं करेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी एक स्पष्टीकरण साझा किया था, जिसमें कहा गया था कि 100,000 डॉलर का आदेश "वार्षिक शुल्क नहीं है"। उन्होंने आगे कहा, "यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है।"
इससे पहले, एचटी ने बताया था कि अमेरिकी सरकार एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम में और बदलावों पर विचार कर रही है, जिसमें विदेशी कर्मचारियों के लिए वेतन पात्रता बढ़ाने और वीज़ा लॉटरी में उच्च वेतन वाले पेशेवरों को प्राथमिकता देने की योजना शामिल है। प्रस्तावित सुधारों की जानकारी अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा जारी एक परामर्श में दी गई थी।