नई दिल्लीःदिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल द्वारा शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो में कथित तौर पर हस्तमैथुन करते हुए एक व्यक्ति के वायरल वीडियो के संबंध में नोटिस जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। यह आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के बगल में बैठा एक शख्स मोबाइल पर कुछ देखते हुए हस्तेमैथुन कर रहा है। सार्वजनिक परिवहन में शख्स द्वारा ऐसी शर्मनाक हरकत से आस-पास बैठे लोग असहज हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि शख्स को ऐसा करने से कोई मना करते हुए नहीं दिखाई देता है।
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के संबंध में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिया आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने कहा- एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी को दिल्ली मेट्रो में बेशर्मी से हस्तमैथुन करते देखा जा सकता है। यह बिल्कुल घिनौना और बेहत शर्मनाक है। मैं दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो को इस शर्मनाक कृत्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी कर रही हूं। डीसीडब्ल्यू ने मामले में दर्ज प्राथमिकी की प्रति और एक मई तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और आईपीसी की धारा 294 (अश्लील हरकतें और गाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही थी। मालीवाल ने कहा, दिल्ली मेट्रो में ऐसे मामले अधिक से अधिक सामने आ रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
डीएमआरसी ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि वह मेट्रो में उड़न दस्ते की तैनाती तेज करेगा। डीएमआरसी ने कहा- "हम यात्रियों से मेट्रो से यात्रा करते समय जिम्मेदारी से व्यवहार करने का अनुरोध करते हैं। यदि अन्य यात्रियों को कोई आपत्तिजनक व्यवहार दिखाई देता है, तो उन्हें कॉरिडोर, स्टेशन, समय आदि का विवरण देते हुए तुरंत डीएमआरसी हेल्पलाइन पर मामले की सूचना देनी चाहिए।"
बयान में आगे कहा कि डीएमआरसी मेट्रो में इस तरह के व्यवहार पर नजर रखने के लिए मेट्रो और सुरक्षा कर्मचारियों वाले उड़न दस्ते की संख्या में तेजी लाएगा और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।