गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने मंगलवार (3 सितम्बर) को एक दोपहिया चालक पर संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम-2019 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपये का चालान जारी किया। पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी निवासी दिनेश मदान पर आवश्यक दस्तावेज न रखने और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है। ट्विटर पर #NewTrafficRules और #23000 ट्रेंड कर रहा है। लोग इस हैशटैग के साथ अपने मन की बात कह रहे हैं। कुछ ने कहा कि उनकी आमदनी ही 12 हजार है। लोग इस हैशटैग के साथ फनी तस्वीर और मीम शेयर कर रहे हैं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो गया है।
राजधानी दिल्ली के एक शख्स का गुरुग्राम में पूरे 23 हजार रुपये का चालान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है, यह चालान गुड़गांव जिला कोर्ट के पास हुआ। शख्स का कहना है कि उसकी स्कूटी की मौजूदा कीमत ही कुल 15 हजार है।
लोगों का कहना है कि जितना तो आप कमाते नहीं हैं तो उतना आपको नये ट्रैफिक रूल्स के तहत चालान देना होगा। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा इतने पैसे ले रहे हो थोड़ा सा वक्त तो देते।
ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है- एक को सबक मिला है लेकिन सीख सबके लिये हैं।
#NewTrafficRules के साथ लोग कई फनी मीम शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड में है।
जानें 23 हजार चालान कटने वाले शख्स ने क्या कहा?
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा, “वह आरसी, इंश्योरेंस के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं दिखा सका। इसलिये यातायात पुलिस कर्मी ने उस पर आरसी के लिए पांच हजार, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने के लिये पांच हजार, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने के लिये 10 हजार, तीसरा पक्ष बीमा न होने के लिये दो हजार और हेलमेट या पगड़ी नहीं पहनने के लिये एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।”
मदान ने कहा, “मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। यातायात पुलिसकर्मी ने मुझसे स्कूटी की चाभी सौंपने को कहा लेकिन मैने इनकार कर दिया। उसने तत्काल 23 हजार रुपये के चालान की रसीद काट दी और मेरी गाड़ी जब्त कर ली।” उन्होंने कहा कि उनके स्कूटर की कीमत महज 15 हजार रुपये है। उन्होंने कहा, “मैंने घर से फोन के वाट्सएप पर पंजीकरण की प्रति मंगा ली थी लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी ने जुर्माने की पर्ची निकाल दी थी। यह रकम कम हो सकती थी अगर उसने थोड़ी देर इंतजार किया होता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जुर्माने की रकम कम की जाए। अब आगे से मैं हमेशा दस्तावेज साथ रखूंगा।”
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत चालान का प्रावधान
नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।