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31 मई तक रहेगा लॉकडाउन 4, देखिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2020 11:38 PM2020-05-17T23:38:05+5:302020-05-17T23:38:05+5:30

 

लॉकडाउन चार 31 मई तक रहेगा. आज गृह मंत्रालय लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है. इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी एक्टिविटिज़ की परमिशन होगी हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की परमिशन होगी.तो पहले बात करते हैं राहत की. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेंगी लेकिन स्कूल, कॉलेज कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर 31 मई तक बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के बाहर रिसट्रिक्शन के साथ लॉकडाउन 4.0 में राज्यों की आपसी सहमति से इंटरस्टेट यात्री गाड़ियों, बस सर्विस की आवाजाही की परमिशन दी जा सकती है. राज्य के भीतर भी यात्री गाड़ी चलाने की फैसला राज्य सरकार ले सकती है.  स्थानीय प्रशासन ये देखेगा कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर की सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें. सभी दुकानदार ये ध्यान रखे कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की परमिशन ना दें. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन दर्शकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी. ऑफिस में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एम्पलॉयर ये कोशिश करें कि सभी कर्मचारी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करे. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों का ध्यान रखते हुए कौन सी जगह रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन होगी इसका फैसला संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाएगा.  जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन की पहचान करेंगे. राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर देश भर में प्रतिबंधित गतिविधयों के अलावा दूसरी गतिविधियों की परमिशन दे सकते हैं. सभी राज्य डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ्स, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस की राज्य के अंदर और बाहर आवाजाही को नहीं रोकेंगे.  मेट्रों भी 31 मई तक बंद रहेगी. सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन बढ़ाने एलान के बाद दिल्ली मेट्रो ने बयान जारी कर कहा कि हमारी हेल्पलाइन सेवा '155370' भी उपलब्ध नहीं होगी. सभी सिनेमाहॉल , शॉपिंग मॉल, जिम , स्विमिंग पूल, एंटरटेंनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल पूरे देश में 31 मई तक बंद रहेंगी. डोमेस्टिक हवाई एंबुलेंस के सिवा सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी. होटेल रेस्टोरेंट भी 31 मई तक बंद रहेंगे बस वहीं होटल खुलेंगे जिनमें क्वारंटीन सेंटर या हेल्थ वर्कर रह रहे होंगे.  सभी सामाजिक राजनीतिक, खेल गतिविधियां, कल्चरल , धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी.आवश्यक सेवाओं के अलावा रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. इनके अलावा सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर 31 मई तक रोक जारी रहेगी. लॉकडाउन4.0 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें. सभी धार्मिक स्थान और पूजा स्थल 31 मई तक स्थल बंद रहेंगे. गृहमंत्रालय ने कहा कि  लॉकडाउन 4 में सभी राज्यों के सुझावों और मांगों को ध्यान में रखा गया है. साथ ही ये भी कहा कि राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए लॉकडाउन गाइडलान्स को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी. निर्देश में ये भी कहा गया है कोई राज्य किसी पड़ोसी देश को जाने वाले सामान, कार्गो को नहीं रोकेंगे.

 

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