कोरोना संकट के बीच बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड के पैसे को NDRF में ट्रांसफर करने के निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। इसलिए किसी नए एक्शन प्लान की जरूरत नहीं है।