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हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं, स्कूल-कॉलेजों में भी हिजाब पर रोक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 15, 2022 12:08 IST

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Karnataka High Court on Hijab Row । हिजाब पर हंगामे को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी प्रैक्टिस नहीं है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य न होने की वजह से उच्च शिक्षण संस्थान इस तरीके के पहनावे पर रोक लगा सकते हैं. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के हिजाब पहनने से मना करने के आदेश पर भी रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. यहीं नहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने को लेकर दायर की गई याचिकाएं भी खारिज कर दी.
टॅग्स :कर्नाटक हिजाब विवादKarnataka High Court
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