लाइव न्यूज़ :

वीडियोः हाई कोर्ट ने इस शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक!

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: January 23, 2018 20:51 IST

Open in App
अब आप 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉ मोहन लाल माहौर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने दलित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए उसपर रोक की मांग की थी। उन्होंने कहा कि संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। याचिका में कहा गया कि सरकारी दस्तावेजों और दूसरी जगहों पर दलित शब्दों का इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विभाग में वर्ग विशेष के लिए दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
टॅग्स :दलित विरोधशिवराज सिंह चौहान
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमः 365 दिन में 150 दिन काम?, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार

भारतबिहार में दलित मतदाताओं की संख्या 20 फीसदी?, 40 सीटें आरक्षित, कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा की नजर, किस सीट पर क्या समीकरण

भारतक्या शिवराज सिंह चौहान होंगे अगले भाजपा अध्यक्ष? कृषि मंत्री ने महाभारत का हवाला देकर दिया जवाब

भारतसंघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात, क्या भाजपा अध्यक्ष बनेंगे आप?, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिया जवाब

कारोबारMP BEML Unit: 'ब्रह्मा' बदल देगी एमपी की सूरत, रोजगार-उद्योगों की लगेगी झड़ी, जानें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस बात पर दिया जोर?

भारत अधिक खबरें

भारतIndigo Crisis: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों के लिए 37 ट्रेनों में 116 कोच जोड़े गए

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक