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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी के ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर आज फैसला, वाराणसी कोर्ट करेगा सुनवाई

By अंजली चौहान | Updated: January 5, 2024 08:12 IST

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पहले अदालत से अपनी रिपोर्ट को कम से कम चार सप्ताह तक सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह किया था।

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Gyanvapi Masjid Case: आज वाराणसी की एक अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर सीलबंद एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक होगी या नहीं, इस मामले में सुनवाई करेगी। साथ ही सर्वे की प्रतियां हिंदू और मुस्लिम पक्षों को उपलब्ध कराने का फैसला भी कोर्ट करेगा। 

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बुधवार को अदालत से अपनी रिपोर्ट को कम से कम चार सप्ताह तक सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह किया था।

इसके बाद वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। हालाँकि, गुरुवार को वह इस मामले को नहीं उठा सके क्योंकि वह पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, उनके कार्यालय ने कहा और कहा कि मामला शुक्रवार के लिए पोस्ट किया गया था।

जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के बाद, एएसआई ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। 

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए जाने के बाद कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था, अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

अब तक की सुनवाई में क्या हुआ

जानकारी के अनुसार, एएसआई ने सीलबंद सर्वेक्षण रिपोर्ट खोलने से पहले अदालत से चार और सप्ताह का समय मांगा था।  एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंप दी। एएसआई ने चार सप्ताह का समय मांगते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर को वाराणसी में उस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जहां अब ज्ञानवापी मस्जिद है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 धार्मिक चरित्र को परिभाषित नहीं करता है और इसे केवल विरोधी पक्षों द्वारा अदालत में पेश किए गए सबूतों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय महत्व के इस मामले में मुकदमा जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, बेहतर होगा कि छह महीने के भीतर। अगर आवश्यक हुआ, तो निचली अदालत एएसआई को आगे के सर्वेक्षण के लिए निर्देशित कर सकती है।

टॅग्स :ज्ञानवापी मस्जिदवाराणसीकोर्टउत्तर प्रदेश
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