लाइव न्यूज़ :

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फेसबुक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: December 7, 2022 21:24 IST

अदालत ने फेसबुक को सोशल मीडिया पर बनाई जा रही फर्जी आइडी और संपादित अश्लील तस्वीरों और वीडियो के खतरे की शिकायतों के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किए जाने के बाद अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। 

Open in App
ठळक मुद्देनैनीताल हाईकोर्ट ने फेसबुक को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया थाकोई जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने उसके खिलाफ जुर्माना लगा दियाहरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह स्वयं एक फर्जी आइडी घोटाले का शिकार हुए हैं

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले, अदालत ने फेसबुक को सोशल मीडिया पर बनाई जा रही फर्जी आइडी और संपादित अश्लील तस्वीरों और वीडियो के खतरे की शिकायतों के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किए जाने के बाद अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एक खंडपीठ ने अब फेसबुक को 16 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह स्वयं एक फर्जी आइडी घोटाले का शिकार हुए हैं। 

अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कहा कि फेसबुक पर लोगों की फर्जी आइडी बनाकर उनके जरिए मित्र बनने का अनुरोध भेजा जा रहा है और कुछ समय बाद फोटो को संपादित कर उसकी अश्लील सामग्री बना दी जा रही है। जिन लोगों की फर्जी आइडी बनाई गयी है, उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक वीडियो याचिकाकर्ता को भी भेजा गया। 

उन्होंने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव से इसकी शिकायत की लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी हासिल की कि प्रदेश में इस तरह के मामलों में 45 पीडितों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं लेकिन सभी मामले अब तक लंबित हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 

इससे पहले भी अदालत ने फेसबुक को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोई जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने उसके खिलाफ जुर्माना लगा दिया।

टॅग्स :फेसबुकUttarakhand High Court
Open in App

संबंधित खबरें

विश्वआखिर इस तरह का फर्जीवाड़ा लोग करते क्यों हैं?

ज़रा हटके43 रुपये में 'वर्ल्ड क्लास' सफर! विदेशी ने दिल्ली मेट्रो की तुलना लंदन से कर दी, देखें वीडियो

भारतसमाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बहाल, जानें पहली पोस्ट में उन्होंने क्या कहा

भारतआखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक खाता बैन?, सपा ने भाजपा पर किया हमला, जानें वजह

क्राइम अलर्टKarnataka: फेसबुक लाइव आकर शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

टेकमेनिया अधिक खबरें

टेकमेनियाएआई: तकनीकी प्रगति या पर्यावरणीय संकट? 

टेकमेनियाPoco M8 5G Launched in India: 50MP कैमरा, 5520mAh बैटरी और 15,999 की लॉन्च कीमत

टेकमेनियाThe Realme 16 Pro 5G Price: 7000mAh की दमदार बैटरी के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ Realme 16 Pro 5G, जानें कीमत, फीचर्स और भी बहुत कुछ

टेकमेनियाGoogle Doodle Today: नए साल के पहले दिन पर गूगल ने बनाया खास डूडल, जानिए क्यों है ये खास

टेकमेनियाYouTube down: यूट्यूब हुआ डाउन, भारत और यूएस में हजारों यूजर्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ समस्याओं की शिकायत की