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TRAI ने दिया 31 मार्च तक मनपसंद चैनल चुनने का मौका, ग्राहकों को मिलेगा निर्धारित राशि में बेस्ट फिट प्लान

By जोयिता भट्टाचार्या | Updated: February 13, 2019 11:17 IST

TRAI ने अपने बयान में कहा है, 'उन ग्राहकों के लिए चैनलों के चयन की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है जिन्होंने अब तक यह विकल्प नहीं चुना है। ग्राहक अपने सहूलियत से योजना को 31 मार्च 2019 को या उससे पहले किसी भी समय बदलने के लिए स्वतंत्र होंगे और ग्राहक द्वारा 'सबसे बेहतर योजना' बताए जाने के 72 घंटे के भीतर कंपनी को चैनल पैक में बदलना होगा।'

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ठळक मुद्देनए नियमों के तहत अपने मनपसंद चैनल चुनने की अंतिम तारीख बढ़कर 31 मार्च कर दी गई हैग्राहक की ओर से BFP चुनें जाने पर केबल ऑपरेटर को 72 घंटो में इसमें बदलाव करना होगाकेबल सर्विस के 65 प्रतिशत ग्राहक हैं और डीटीएच सेवाओं के 35 प्रतिशत ने विकल्प का इस्तेमाल किया

दूरसंचार नियामक ट्राई ने डीटीएट और केबल यूजर्स की बढ़ती परेशानी को देखते हुए नए नियमों के तहत अपने मनपसंद चैनल चुनने के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। ट्राई ने कहा है कि उसने सभी वितरण प्लेटफार्म परिचालकों (डीपीओ) से अपने उन यूजर्स के लिए बेहतर चैनल पैक बनाने के लिए कहा है जो अभी तक अपनी पसंद के चैनल को चुन नहीं पाए हैं। नियामक ने सर्विस प्रोवाइडरों को यूजर्स के चैनल ब्लैक आउट नहीं करने का भी निर्देश जारी किया है। साथ ही ऐसे प्लान का ऑप्शन देने को भी कहा है जो निर्धारित राशि में उपलब्ध हो। 

TRAI ने अपने बयान में कहा है, 'उन ग्राहकों के लिए चैनलों के चयन की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है जिन्होंने अब तक यह विकल्प नहीं चुना है। ग्राहक अपने सहूलियत से योजना को 31 मार्च 2019 को या उससे पहले किसी भी समय बदलने के लिए स्वतंत्र होंगे और ग्राहक द्वारा 'सबसे बेहतर योजना' बताए जाने के 72 घंटे के भीतर कंपनी को चैनल पैक में बदलना होगा।'

TRAI

सर्विस प्रोवाइडरों को ग्राहकों के लिए देना होगा बेस्ट फिट प्लान ऑप्शन

ट्राई ने यह भी कहा है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों और केबल ऑपरेटरों को ग्राहकों की ओर से पहले चुनें गए पैक को जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए बेस्ट फिट प्लान (BFP) तैयार कर ग्राहकों के सामने पेश करने को कहा है, जिन्होंने अभी तक इसका ऑप्शन ग्राहकों को नहीं दिया है। इसके लिए चैनल चुनने की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

सर्विस ऑपरेटरों को 72 घंटों में बदलाव करने का निर्देश

बता दें कि ग्राहक केबल ऑपरेटरों और सर्विस प्रोवाइडरों की ओर से दिए गए बीएफपी ऑप्शन को चुनकर उसमें दूसरे चैनल्स को भी शामिल कर सकते हैं। किसी ग्राहक की ओर से BFP चुनें जाने पर केबल ऑपरेटर को 72 घंटो में इसमें बदलाव करना होगा। टीवी देखने वालों के लिए ट्राई ने एक अच्छा विकल्प दिया है जिससे कई लोगों को अपनी पसंद का चैनल चुनने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। खासतौर पर यह आदेश उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो नए नियमों से पूरी तरह अंजान थे और सर्विस प्रोवाइडर की ओर से अचानक उन्हें ब्लैक आउट कर दिया गया था।

DTH

सिर्फ 65 प्रतिशत ग्राहकों ने किया इस्तेमाल

ट्राई ने एक बयान में कहा, "लगभग 100 मिलियन केबल सर्विस टीवी घरों और 67 मिलियन डीटीएच टीवी घरों में केबल सर्विस के 65 प्रतिशत ग्राहक हैं और डीटीएच सेवाओं के 35 प्रतिशत ने विकल्प का इस्तेमाल किया है।" यह प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया कि चूंकि देश में पहली बार चैनलों का चयन करने की प्रणाली शुरू की गई है, कुछ ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनलों का चयन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

1 फरवरी से लागू हुए थे ब्रॉटकास्ट नियम

TRAI की ओर से ब्रॉडकास्ट नियम को बीते 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। इस दौरान सिर्फ 65 प्रतिशत केबल ग्राहकों ने अपने चैनल का चुनाव किया था। वहीं, सिर्फ 35 प्रतिशत DTH ग्राहकों की ओर से चैनल या पैक सेलेक्ट किए गए थे। ट्राई को लगातार लोगों को हो रही परेशानी की शिकायत मिल रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइडरों के साथ ट्राई ने 11 फरवरी को बैठक कर नियामक की तारीख को 31 मार्ट तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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याद हो कि ट्राई ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर एक ही लोकेशन या घर के दूसरे या मल्टीपल कनेक्शन पर ग्राहकों को छूट दे सकते हैं। इसमें किसी तरह की रोक नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर को यह जानकारी उसकी वेबसाइट पर देने को कहा गया था।

टॅग्स :ट्राई
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