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कॉपीराइट के मामले में वोडाफोन को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे 2.5 करोड़ रुपए

By भाषा | Updated: October 13, 2018 03:18 IST

न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने एक अंतरिम आदेश में वोडाफोन और आईपीआरएस को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर हलफनामा दाखिल कर अपना रुख साफ करें।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को निर्देश दिया कि अपनी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गानों पर इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) लिमिटेड के कॉपीराइट संबंधी दावों को लेकर वह न्यायालय की रजिस्ट्री में 2.5 करोड़ रुपए जमा करे।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने एक अंतरिम आदेश में वोडाफोन और आईपीआरएस को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर हलफनामा दाखिल कर अपना रुख साफ करें। 

आईपीआरएस ने उच्च न्यायालय का रुख कर गानों पर कॉपीराइट का दावा किया है और दूरसंचार कंपनी को अपनी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए उनका इस्तेमाल करने से रोकने की गुहार लगाई है। 

अदालत ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में तीन हफ्ते के भीतर 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए। 

न्यायमूर्ति सेन ने कहा कि तय अवधि में उक्त राशि रजिस्ट्री में जमा करा दिए जाने पर इस मामले के निपटारे तक वोडाफोन को अपनी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए उन गानों का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। 

न्यायालय ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वोडाफोन को 19 नवंबर और आईपीआरएस को 29 नवंबर तक का वक्त दिया। इस मामले में अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। 

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