लाइव न्यूज़ :

Facebook-WhatsApp आधार लिंकिंग: SC ने फेसबुक की याचिका पर गूगल-यूट्यूब को भेजा नोटिस, क्या आधार लिंक करना होगा जरूरी?

By जोयिता भट्टाचार्या | Updated: August 20, 2019 13:21 IST

यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने को लेकर मामले स्थानांतरित करने की मांग कर रही फेसबुक की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र, गूगल, ट्विटर और अन्य को नोटिस जारी किया।

Open in App
ठळक मुद्देफेसबुक की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र, गूगल, ट्विटर और अन्य को नोटिस जारी कियाअब इस मामले में आगे की सुनवाई 13 सितंबर को होगीWhatsApp की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्य मामला तो व्हाट्सऐप से जुड़ा है

सोशल मीडिया फेसबुक को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवाल को केंद्र सरकार, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने को लेकर मामले स्थानांतरित करने की मांग कर रही फेसबुक की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र, गूगल, ट्विटर और अन्य को नोटिस जारी किया। देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित पड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर Facebook की ओर से याचिका दायर की गई थी।

अब इस मामले में आगे की सुनवाई 13 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने केरल हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। इसके अलावा हाई कोर्ट में उन मामलों के जो याचिकाकर्ता है, उनको भी नोटिस दिया गया है। WhatsApp की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्य मामला तो व्हाट्सऐप से जुड़ा है। ये सब मुद्दे सरकार की नीति से जुड़े हैं।

facebook

वहीं, व्हाट्सऐप की ओर से कहा गया है कि पॉलिसी मामले को हाई कोर्ट कैसे तय कर सकती है। ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। व्हाट्सऐप की ओर कहा गया कि सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, जिससे वह इस मामले को सुने और निपटारा करें।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक- आधार को लिंक करने के मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में जारी रहने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि अंतिम फैसला नहीं दिया जाएगा। Facebook की ओर से भी मांग की गई है कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करें। फेसबुक का कहना है कि ये निजता का मामला है।

Facebook और WhatsApp की तरफ से कहा गया कि कुल चार याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें से दो मद्रास में, एक ओडिशा में और एक मुंबई में। अपने पक्ष में कंपनी ने कहा कि लाखों कानून हैं जिनका पालन उसे करना पड़ता है।

Facebook-WhatsApp ने कहा कि सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। वहीं इन मामलों को सुने और उनका निपटारा करें। उसकी तरफ से सिब्‍बल ने कहा कि ‘ऐसा न हो कि एक हाई कोर्ट कुछ आदेश पारित करे और दूसरा हाई कोर्ट कुछ और। उन्‍होंने कहा कि ये ग्लोबल मामला है।’

टॅग्स :फेसबुकव्हाट्सऐपआधार कार्डसोशल मीडिया
Open in App

संबंधित खबरें

भारत31 दिसंबर से पहले अगर नहीं कराया ये काम, तो इनएक्टिव हो जाएगा पैन कार्ड; जानें यहां

ज़रा हटकेWATCH: रसगुल्ले के लिए घमासान, शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन के परिवारों के बीच मारपीट; बोधगया का वीडियो वायरल

भारतघर बैठे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं E-पैन कार्ड, जानें ऑनलाइन आसान तरीका

भारतAadhaar Card Offline Verification: बिना इंटरनेट होगा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, धोखाधड़ी से रहेंगे सेफ; जानें प्रोसेस

टेकमेनियाएक्टिव सिम के बिना नहीं चलेगा आपका WhatsApp, केंद्र ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नए नियम जारी किए

टेकमेनिया अधिक खबरें

टेकमेनियाक्या है संचार साथी? साइबर सिक्योरिटी ऐप जिसे सरकार क्यों चाहती है भारत के हर नए स्मार्ट फोन में हो इंस्टॉल

टेकमेनियाक्या है क्लाउडफ्लेयर में रुकावट की वजह? जानिए एक्स, चैटजीपीटी और दूसरी लोकप्रिय वेबसाइटें क्यों हुईं डाउन?

टेकमेनियाX Down: एलन मस्क का एक्स उपयोगकर्ताओं के लिए हुआ डाउन, यूजर हुए परेशान

टेकमेनियागंभीर संकट परोस रहा है सोशल मीडिया 

टेकमेनियाएआई की सफलताएं शानदार, लेकिन सतर्क भी रहें!