6 से 12 घंटे तक नहीं निकाल पाएंगे ATM से दोबारा पैसे!

By स्वाति सिंह | Published: August 27, 2019 12:15 PM2019-08-27T12:15:44+5:302019-08-27T12:15:44+5:30

SLBC की बैठक में कहा गया कि अनधिकृत रूप से पैसे निकालने समय अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट करने के लिए ओटीपी भेजा जा सकता है।

will not be able to withdraw money from ATM for 6 to 12 hours! | 6 से 12 घंटे तक नहीं निकाल पाएंगे ATM से दोबारा पैसे!

6 से 12 घंटे तक नहीं निकाल पाएंगे ATM से दोबारा पैसे!

Highlightsदो एटीएम ट्रांजैक्शन के बीच करीब छह से 12 घंटे का समय होना चाहिए।इसमें कहा गया कि अनधिकृत रूप से पैसे निकालने समय अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट करने के लिए ओटीपी भेजा जा सकता है।

दिनों-दिन बढ़ती एटीएम धोखाधड़ी को रोकने के लिए दिल्ली स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी (SLBC) ने कुछ सुझाव दिए हैं। एसएलबीसी ने कहा है कि दो एटीएम ट्रांजैक्शन के बीच करीब छह से 12 घंटे का समय होना चाहिए। हालांकि यह सुझाव शुरूआती तौर पर है। लेकिन अगर इस सुझाव को माना जाता है तो आप निर्धारित समय तक अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक दिल्ली एसएलबीसी के संयोजक और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एमडी और सीईओ मुकेश कुमार ने बताया कि 'एटीएम से होने वाली धोखाधड़ी ज्यादातर रात में या तड़के सुबह होती है। ऐसे में एटीएम द्वारा किए ट्रांजेक्शन पर एक खाका खींचना मददगार साबित हो सकता है।' 

इसके अलावा बैठक में और भी कई सुझाव दिए गए। इसमें कहा गया कि अनधिकृत रूप से पैसे निकालने समय अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट करने के लिए ओटीपी भेजा जा सकता है। इसके अलावा एटीएम के लिए सेंट्रलाइजस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का भी सुझाव दिया गया है। 

बीते महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को नए निर्देश दिए थे। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा था कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी। रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी। 

समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं। इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है। सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा। 

इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है।  

Web Title: will not be able to withdraw money from ATM for 6 to 12 hours!

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