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नेशनल पेंशन सरकारी स्कीम में अब करें Paytm Money के जरिए निवेश

By निखिल वर्मा | Updated: May 15, 2020 09:45 IST

2009 में नेशनल पेंशन स्कीम को देश के सभी नागरिकों के लिये खोल दिया गया. अब इसके तहत देश का कोई भी नागरिक इससे जुड़ सकता है.

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ठळक मुद्देनेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक पेंशन योजना है जिसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है.

पेंशन से जुड़ी केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश अब बेहद आसान हो गया है। अगर आप एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो पेटीएम मनी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं।  पेटीएम मनी ने कहा कि उसने अपने एप पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जोड़ा है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) से इसकी मंजूरी मिलने के बाद उसने एनपीएस को अपने एप पर शामिल किया है।  कंपनी के बयान के अनुसार, ‘‘इससे निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्हें एक तरफ अपने सेवानिवृत्ति के लिये बचत में मदद मिलेगी वहीं कर लाभ भी मिलेगा।’’

नेशनल पेंशन स्कीम क्या है ?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुई थी। जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए यह स्कीम अनिवार्य थी। साल 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। एकत्रित हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है। साथ ही बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से एनपीएस के राशि में बढ़ोत्तरी होती है।

कोरोना संकट के दौर में आप अगर भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं तो एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। पेटीएम मनी ने कहा है कि वह निवेशकों को इस फंड में निवेश के लिए आसान डिजिटल विकल्प उपलब्ध करा रही है। कंपनी का लक्ष्य एनपीएस में निवेश करने वालों की संख्या में कई गुना तक की वृद्धि करने का है।

पेटीएम मनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर एनपीएस में निवेश के दो विकल्प मिलेंगे। टीयर-1 ऑप्शन कर बचत से जुड़ी योजना है जबकि टीयर-2 में लॉक-इन पीरियड का झंझट नहीं है। पेटीएम के भारत में 50 लाख से अधिक ग्राहक हैं।

टैक्स में भी छूट

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी एनपीएस ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस स्कीम में 18-60 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है। 

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