इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा- म्यूचुअल फंड के लाभांश भुगतान पर ही टीडीएस लगेगा, यूनिट भुनाने पर नहीं

By भाषा | Updated: February 5, 2020 05:26 IST2020-02-05T05:26:19+5:302020-02-05T05:26:19+5:30

एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि ये सवाल पूछे गये थे कि क्या म्यूचुअल फंड को यूनिट भुनाने से होने वाले पूंजी लाभ पर भी टीडीएस काटने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने कर विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।

Income tax department said - TDS will be levied only on dividend payment of mutual fund, not on redeeming the unit | इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा- म्यूचुअल फंड के लाभांश भुगतान पर ही टीडीएस लगेगा, यूनिट भुनाने पर नहीं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा- म्यूचुअल फंड के लाभांश भुगतान पर ही टीडीएस लगेगा, यूनिट भुनाने पर नहीं

कर विभाग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि बजट में 10 प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव केवल म्यूचुअल फंड द्वारा दिये गये लाभांश पर लागू होगा। यह यूनिट को भुनाने से होने वाले लाभ पर लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा शेयरधारकों या यूनिटधारकों को भुगतान किये जाने वाले लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को समाप्त कर दिया है।

इसकी जगह यह प्रस्ताव किया गया कि कंपनी या म्यूचुअल फंड के अपने शेयरधारकों या यूनिटधारकों को किये गये लाभांश भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) होगी। यह कर कटौती तब होगी जब लाभांश या आय साल में 5,000 रुपये से अधिक होगी।

एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि ये सवाल पूछे गये थे कि क्या म्यूचुअल फंड को यूनिट भुनाने से होने वाले पूंजी लाभ पर भी टीडीएस काटने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने कर विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।

सीबीडीटी ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित धारा के तहत म्यूचुअल फंड को केवल लाभांश पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना है। उन्हें पूंजी लाभ पर कर काटने की जरूरत नहीं है।

Web Title: Income tax department said - TDS will be levied only on dividend payment of mutual fund, not on redeeming the unit

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