कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच कर्मचारियों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत पीएफ निकासी का विशेष प्रावधान किया है। लॉकडाउन के बीच ईपीएफ खाताधारक को मिली सुविधा के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि खाते से तीन महीने के मूल वेतन+महंगाई भत्ते के बराबर या ईपीएफ खाते से जमा का 75 फीसदी निकाल सकते हैं। इनमें से जो भी कम होगा अंशधारक को उसे निकालने की सुविधा मिलेगी।
इस बीच EPFO अपने सिस्टल को लगातार आसान बनाने में जुटा है। लॉकडाउन में निकासी के दौरान सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि कई लोगों के चेकबुक खत्म हो गए है। पैसे निकालने के लिए चेकबुक की एक कॉपी अपलोड करनी होती है। हालांकि अब ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों को सूचित किया है कि अगर वे पैसा निकालने चाहते हैं और उनके चेकबुक में एक भी लीफ नहीं बचा है तो पीएफ निकाला जा सकता है।
पीएफ निकालने के लिए चेकबुक की जगह लगाएं पासबुक
पीएफ खाताधारक बैंक के पासबुक के जरिए भी पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि पासबुक के उस पेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिस पर अकाउंट होल्डर (खाताधारक) का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC Code साफ तौर पर अंकित हो। इसकी जानकारी खुद ईपीएफओ ने ट्वीट के जरिए दी है।
ईपीएफओ ने ट्वीट किया, अगर आपके नाम के प्रिंट वाला चेक उपलब्ध नहीं है तो आप बैंक पासबुक के उस पेज की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं, जिस पर खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट तौर पर दिख रहे हों।
अगर बैंक पासबुक भी उपलब्ध न हो तो?
अगर आपके पास चेकबुक के अलावा बैंक पासबुक भी नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने कहा है कि चेकबुक-पासबुक की जगह बैंक स्टेटमेंट या ई-बैंक स्टेटमेंट की इमेज भी अपलोड की जा सकती है। हालांकि इसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और IFSC स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए।