लाइव न्यूज़ :

80% टैक्स पेयर्स अपना सकते हैं नई आयकर व्यवस्था, वित्त मंत्रालय को उम्मीद-69% लोगों की होगी बचत

By स्वाति सिंह | Updated: February 8, 2020 12:55 IST

सरकार ने बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का विश्लेषण किया था और पाया कि 69% लोगों को नई व्यवस्था अपनाने पर बचत होगी, जबकि 11% ऐसे हैं, जो पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं. शेष 20% करदाताओं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कागजी काम से बचना चाहते होंगे और नई व्यवस्था अपनाने की इच्छा रखते हों.

Open in App
ठळक मुद्दे80 फीसदी करदाता नई आयकर व्यवस्था अपना सकते हैंसरकार ने बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का विश्लेषण किया था

वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि कम-से-कम 80 फीसदी करदाता नई आयकर व्यवस्था अपना सकते हैं. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि बजट में नई कर श्रेणी का प्रस्ताव किया गया है. इसे अपनाने पर करदाताओं को आवास ऋण ब्याज, अन्य कर बचत योजनाओं समेत मौजूदा छूट और कटौतियों का लाभ छोड़ना होगा.

सरकार ने बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का विश्लेषण किया था और पाया कि 69% लोगों को नई व्यवस्था अपनाने पर बचत होगी, जबकि 11% ऐसे हैं, जो पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं. शेष 20% करदाताओं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कागजी काम से बचना चाहते होंगे और नई व्यवस्था अपनाने की इच्छा रखते हों.

पांडेय ने कहा कि कंपनी कर में जब सितंबर में कटौती हुई तो उन्हें भी इसी प्रकार का विकल्प दिया गया और 90% कंपनियों ने कम कर दर को लेकर छूट मुक्त व्यवस्था को अपनाया.

दोनों व्यवस्था में 5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं

मौजूदा आयकर व्यवस्था में 50,000 रुपए की मानक कटौती और आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत एलआईसी प्रीमियम, भविष्य निधि समेत विभिन्न बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट जैसे प्रावधान लागू हैं. इसमें विभिन्न आय स्तरों पर 5 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता है. दोनों ही व्यवस्था में जिनकी आय 5 लाख रुपए तक है, उन्हें कर नहीं देना होगा. 

टॅग्स :आयकरइनकम टैक्स रिटर्नबजट २०२०-२१
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारITR Refund: आईटीआर रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने बताया कारण, जानें कब मिलेगा यह आपको

कारोबारIncome Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

पर्सनल फाइनेंसLIC New Schemes: LIC ने शुरू की 2 नई योजनाएं, पूरे परिवार के लिए मिलेगी ये सुविधा, यहां करें चेक

पर्सनल फाइनेंसPPO Number: रिटायर पेंशनभोगियों के लिए जरूर है PPO नंबर, जानें क्या है ये और ऑनलाइन कैसे करें पता

पर्सनल फाइनेंसLIC Amrit Bal Policy: बच्चों के भविष्य के लिए जरूर कराए LIC की ये पॉलिसी, जानें पूरी पॉलिसी डिटेल्स

पर्सनल फाइनेंसस्टार्टअप कंपनीज को आईपीओ बनाने की मुहिम में जुटे मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा

पर्सनल फाइनेंसRBI ने Mastercard पर लगाया बैन,22 जुलाई से बैंक नहीं जारी कर पाएंगे नए मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड