किशोरी से बलात्कार मामले में युवक को 10 वर्ष की कारावास
By भाषा | Published: January 21, 2021 07:48 PM2021-01-21T19:48:55+5:302021-01-21T19:48:55+5:30
नोएडा, 21 जनवरी जनपद गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करके एवं उसके साथ बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी को 10 वर्ष कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि थाना रबूपुरा क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को वर्ष 2019 में एक युवक संजू ने बहला-फुसलाकर अगवा करके ले गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था।
उन्होंने बताया कि मेडिकल परीक्षण के बाद यह बात संज्ञान में आयी कि युवक ने किशोरी के साथ बलात्कार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश, विशेष पोक्सो (3) अदालत में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने आरोपी संजू को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष सश्रम कठोर कारावास तथा 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर उसे डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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