योगी सरकार का फैसलाः कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होने पर ही मिलेगी उत्तर प्रदेश में एंट्री
By अभिषेक पारीक | Updated: July 18, 2021 17:51 IST2021-07-18T17:34:32+5:302021-07-18T17:51:18+5:30
उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। योगी सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है।

योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो )
उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। योगी सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब किसी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में आने वालों को कोरोना की रिपोर्ट साथ में लेकर आनी होगी।
योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। योगी आदित्यनाथ के साथ यह निर्णय राज्य के नौ सरकारी अधिकारियों की टीम ने लिया था। जिससे की राज्य में कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित रखा जा सके। नया नियम हवाई, सड़क या रेल मार्ग से आने वाले हर व्यक्ति पर लागू होगा। साथ ही निजी वाहनों से आने वालों को भी अपने साथ रिपोर्ट लेकर आनी होगी।
बैठक में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिन राज्यों में पॉजिटिविटी की दर 3 फीसद से ज्यादा है, वहां के यात्रियों को राज्य में प्रवेश के वक्त आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट लेकर आनी होगी। यह रिपोर्ट चार दिनों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड प्रभावित राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों की समय रहते कांटेक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी है। साथ ही उन लोगों को छूट देने की भी बात कही है, जिन्होंने कोराना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। हालांकि यह नए आदेश जारी होने पर ही हो सकेगा।
इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ज्यादा पॉजिटिविटी वाले राज्यों से आने वाले लोगों के एंटीजन परीक्षण और थर्मल स्कैनिंग की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट नीति और अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अधिक बेहतर तरीके से कार्यान्वयन किया जाए।
अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सात से ज्यादा जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। यह 98.6 फीसद तक पहुंच गया है।