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Wrestlers Protest: जंतर-मंतर पर हुई हाथापाई के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

By रुस्तम राणा | Updated: May 28, 2023 23:31 IST

प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है

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ठळक मुद्देआयोजकों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है एफआईआरदिल्ली पुलिस के अनुसार, 109 प्रदर्शनकारियों सहित 700 लोगों को हिरासत में लिया गया थादेर शाम दिल्ली पुलिस ने महिला बंदियों को रिहा कर दिया गया

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुई घटना के संबंध में प्रदर्शन आयोजकों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनके खिलाफ प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस रविवार को इसकी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से झड़प पर कहा कि प्रदर्शन के आयोजकों, अन्य पर दंगा करने, लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। 

दिल्ली पुलिस के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत एक मामला दंगा, एक गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा अपराध, लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकना, एक लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। 

पुलिस ने कहा कि कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक को चोट पहुँचाना, लोक सेवक को कर्तव्य पालन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना, और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

पहलवान विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई के बाद हिरासत में लेने के बाद जंतर मंतर पर अराजकता फैल गई। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पहलवानों को मार्च करने से रोके जाने के बाद हाथापाई शुरू हो गई।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 109 प्रदर्शनकारियों सहित 700 लोगों को हिरासत में लिया गया था। देर शाम महिला बंदियों को रिहा कर दिया गया। पहलवान विनेश फोगाट ने रिहा होने के बाद कहा, उन्होंने मुझे, साक्षी और संगीता को रिहा कर दिया है। बाकी अभी भी हिरासत में हैं।

टॅग्स :दिल्ली पुलिसWrestling Federation of Indiaविनेश फोगाटसाक्षी मलिकबजरंग पूनियाBajrang Punia
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