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क्या ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने से सट्टेबाजी वैध हो जाएगी? वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: August 2, 2023 21:23 IST

जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअली नेतृत्व किया। काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।

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ठळक मुद्देऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी लागू रहेगा1 अक्टूबर से लागू होगा नियमजीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में लिया गया फैसला

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के विचार का विरोध हुआ था लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये साफ हो गया कि गेमिंग कंपनियों को राहत नहीं मिलने जा रही है। 

बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा, "इसके (ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% GST) 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। यह भी तय है कि इस फैसले के लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जब मैं 6 महीने कहती हूं तो इसका मतलब आज से शुरू करना नहीं है, जब इसे लागू किया जाता है तब से यह शुरू होता है।" 

ऑनलाइन गेमिंग को एक तरह से सट्टेबाजी माना जाता है। सट्टेबाजी भारत में वैध नहीं है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर सवाल उठ रहे थे कि क्या अब ऑनलाइन गेमिंग को वैधता मिल जाएगी? इस सवाल का जवाब राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने दिया। 

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, "सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और यह इसे कानूनी नहीं बनाती...सट्टा और जुआ अवैध है और कर के दायरे में आता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएगी, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है।"

बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले पर तीन राज्यों ने रिव्यू करने की बैठक में मांग उठाई. यह मांग दिल्ली, गोवा और सिक्किम की तरफ से उठाई गई। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (GGR) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है। 

टॅग्स :GST Councilनिर्मला सीतारमणnirmala sitharamanदिल्ली सरकारDelhi Government
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