अब जम्मू कश्मीर में भी होगा सिर्फ भारत का संविधान और तिरंगा, जानें आर्टिकल 370 समाप्त हो जाने पर क्या-क्या बदलेगा

By आदित्य द्विवेदी | Updated: August 5, 2019 16:23 IST2019-08-05T11:40:45+5:302019-08-05T16:23:41+5:30

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है। अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन में काफी हंगामा कर रहा है।

What is Article 370 and how it affects if revoking from J&K, Top things to know | अब जम्मू कश्मीर में भी होगा सिर्फ भारत का संविधान और तिरंगा, जानें आर्टिकल 370 समाप्त हो जाने पर क्या-क्या बदलेगा

अब जम्मू कश्मीर में भी होगा सिर्फ भारत का संविधान और तिरंगा, जानें आर्टिकल 370 समाप्त हो जाने पर क्या-क्या बदलेगा

Highlightsअनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।कश्मीर में 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान लागू किया था।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है। अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन में काफी हंगामा कर रहा है। कश्मीरी नेताओं ने रविवार को एकसुर में इस आर्टिकल से छेड़छाड़ का विरोध किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आर्टिकल 370 क्या है? अगर इसे हटा दिया जाता है तो कश्मीर में क्या बदल जाएगा?

अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर का अपना अलग से कोई संविधान नहीं होगा। बता दें कि कश्मीर में 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान लागू किया था।

क्या कहते हैं आर्टिकल 370 के प्रावधानः-

1. भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता।

2. जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है।

3. देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता।

4. भारत देश के किसी और प्रदेश का नागरिक जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं ले सकता लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी प्रदेश का  नागरिक हो सकता है।

5. जम्मू कश्मीर का नागरिक यदि पाकिस्तान जाता है फिर भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती।

6. भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती।

7. अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते।

8. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

9. जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत अगर वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी।

10. धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते हैं।

11. कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है।

12. धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है.

महबूबा ने दी थी धमकी

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 को लेकर कहा था कि जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा। महबूबा ने कहा, 'हम आपके साथ जिन शर्तों पर आए थे अगर वो शर्त ही खत्म होंगी तो हमें दोबारा सोचना होगा कि हम क्या आपके साथ बिना शर्तों के रहना चाहेंगे। अरुण जेटली साहब को यह सोचना चाहिए, क्योंकि अगर 370 को खत्म करोगे तो जम्मू-कश्मीर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा।' 

Web Title: What is Article 370 and how it affects if revoking from J&K, Top things to know

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