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West Bengal Polls results: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए

By रुस्तम राणा | Updated: May 2, 2026 16:41 IST

अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है कि मतगणना की कार्यवाही एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो।

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ठळक मुद्देमतगणना की कार्यवाही एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न होपर्यवेक्षकों को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगेपुलिस पर्यवेक्षक मतगणना के दिन किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे

कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चल रहे आम चुनाव, 2026 के लिए, मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता हेतु 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और सुरक्षा को मजबूत करने और मतगणना केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था की व्यवस्थाओं की देखरेख हेतु 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं।

अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है कि मतगणना की कार्यवाही एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो। ये नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई हैं। 

इस अवधि के दौरान, पर्यवेक्षकों को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। उन 165 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता हेतु अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जहाँ एक से अधिक मतगणना कक्ष हैं।

पुलिस पर्यवेक्षक उन्हें आवंटित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (ACs) के मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुरूप हो। हालाँकि, पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना के दिन किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।

पुलिस पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात अन्य चुनाव तंत्र के साथ निकट समन्वय में कार्य करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा ईसीआईनेट (ECINet) में एक समर्पित मॉड्यूल के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर्स, मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएँगे।

मतगणना केंद्रों में प्रवेश, मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा ईसीआईनेट के माध्यम से जारी किए गए क्यूआर कोड-आधारित फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि मतगणना पर्यवेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मतगणना कक्ष के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।

कंट्रोल यूनिट्स से प्राप्त मतगणना के परिणामों को दर्शाने वाला प्रपत्र 17C-II, मतगणना पर्यवेक्षकों द्वारा मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा और हस्ताक्षर हेतु मतगणना अभिकर्ताओं के साथ साझा किया जाएगा। 

यदि मतगणना अभिकर्ता चाहें, तो इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। हर टेबल पर तैनात माइक्रो-ऑब्ज़र्वर भी सीयू डिस्प्ले से नतीजों को स्वतंत्र रूप से नोट करेंगे और हर राउंड के आखिर में क्रॉस-वेरिफिकेशन के लिए उन्हें काउंटिंग ऑब्ज़र्वर को सौंप देंगे। 

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