मुंबई, 30 सितंबर महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि महानगर के सरकारी जे. जे. अस्पताल में उद्यमी राकेश वधावन की पेसमेकर सर्जरी करने की सुविधा है, जो पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी हैं।
वधावन वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और उनका सरकारी केईएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य के जेल अधिकारियों ने बुधवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ के समक्ष अदालत के पूर्व के एक सवाल के अनुपालन में हलफनामा दायर किया।
वधावन के वकील अबाद पोंडा ने उच्च न्यायालय से कहा था कि व्यवसायी को पेसमेकर प्रतिरोपण के लिए त्वरित एंजियोप्लास्टी कराए जाने की जरूरत है जिसके बाद पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति डांगरे ने जेल अधिकारियों से कहा था कि अदालत को सूचित करें कि क्या मुंबई में कोई सरकारी अस्पताल है जहां पेसमेकर प्रतिरोपण की सुविधा हो।
पोंडा ने कहा था कि राज्य के जेल अधिकारियों ने वधावन को बीमारियों के इलाज के लिए जिस केईएम अस्पताल में भर्ती कराया है वहां यह सुविधा नहीं है।
हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संस्थापक वधावन को प्रवर्तन निदेशालय ने 2019 में पीएमसी बैंक घोटाला में धनशोधन के आरोपों में गिरफ्तार किया था।
उच्च न्यायालय याचिका पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई करेगा।
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