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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला : मिशेल की अर्जियों पर अदालत ने सीबीआई, ईडी से प्रतिक्रिया मांगी

By भाषा | Updated: April 22, 2021 20:22 IST

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नयी दिल्ली, 22 अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल द्वारा दायर दो जमानत अर्जियों पर सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय से बृहस्पतिवार को प्रतिक्रिया मांगी।

विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर छह मई तक जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होनी है।

घोटाले से जुड़ी जांच में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार और ईडी द्वारा धन शोधन के मामले में आरोपी बनाए गए मिशेल ने जमानत दर्जी देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत (जेल) में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है।

मिशेल ने अर्जी में कहा है, ‘‘दोनों एजेंसियों में हिरासत में आवेदक से करीब 600 घंटों तक पूछताछ की है। आज तक आवेदक ने दुबई की जेल में गुजारा गया वक्त मिलाकर दो साल चार महीने से ज्यादा का समय कारागार में बिताया है।’’

विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा और वकील डी. पी. सिंह ने क्रमश ईडी और सीबीआई के लिए नोटिस प्राप्त किया।

मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पण के माध्यम से लाया गया था और दिसंबर, 2018 में ईडी ने उसे गिरफ्तर किया।

सीबीआई और ईडी द्वारा जिस मामले की जांच की जा रही है उसमें मिशेल के अलावा दो अन्य... गुइदो हस्चेके और कार्लो ग्ररोसा... बिचौलिए भी हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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