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दिल्ली: ऑड-ईवन का पालन नहीं करने पर लगेगा 4 हजार रुपये जुर्माना, दिल्ली के मंत्री भी होंगे इसके दायरे में

By विनीत कुमार | Updated: October 17, 2019 12:53 IST

दिल्ली में ऑड-ईवन नियम 4 नवंबर से लागू होगा। इस नियम के तहत महिलाओं को टू-व्हीलर्स को छूट देने की घोषणा की गई है। दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्री भी इस नियम के दायरे में होंगे।

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ठळक मुद्देदिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम होगा लागूनियम का पालन नहीं करने पर 4 हजार का जुर्माना, महिलाओं और टू-व्हीलर्स को छूट

दिल्ली में 4 नवंबर से एक बार फिर शुरू होने जा रहे ऑड-ईवन योजना के पालन नहीं करने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार में घोषणा करते हुए कहा कि 15 नवंबर तक चलने वाली इस योजना के अंतर्गत टू-व्हीलर्स और महिलाओं को छूट दी गई है। यह योजना दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू रहेगी। दिल्ली में यह नियम रविवार को छोड़ दिन में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा। स्कूल बस इस नियम के दायरे में नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया, 'उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोक सभा के स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियां, विपक्ष के राज्य सभा और लोक सभा के नेता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हालांकि ये छूट नहीं मिलेगी।' 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों की घोषणा करते हुए बताया, 'हमने 16 टीमें जांच के लिए बनाई है। वे दिन और रात में होने वाले निर्माण के कार्यों और कूड़े आदि को जलाने पर नजर रखेंगे।'

केजरीवाल ने पिछले महीने ही देश की राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया था। इसके तहत लोगों को मास्क बांटे जाएंगे, सड़कों की यंत्रीकृत सफाई होगी तथा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे और शहर में प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 जगहों के लिए विशेष योजना बनायी गयी है।

टॅग्स :अरविन्द केजरीवालओड इवन रूल
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