उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, आखिर क्या है वजह
By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 21, 2025 21:56 IST2025-07-21T21:43:36+5:302025-07-21T21:56:23+5:30
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए इस्तीफा दे दिया है।

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नई दिल्लीः जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। धनखड़ ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।
Vice President Jagdeep Dhankhar resigns from his post "to prioritise health care and abide by medical advice." pic.twitter.com/gLU2R4Y4Mh
— ANI (@ANI) July 21, 2025
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Vice President Jagdeep Dhankhar (@VPIndia) writes, "To prioritise health care and abide by medical advice, I hereby resign as the Vice President of India, effective immediately, in accordance with Article 67(a) of the Constitution. I extend my deepest gratitude to Your… pic.twitter.com/0JxHwG9eYY— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2025
Vice President Jagdeep Dhankhar tenders resignation to President citing medical grounds. pic.twitter.com/eifllzdyku— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2025
उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना एक सच्चा सम्मान है। धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए औपचारिक चुनाव उनके इस्तीफे के 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं।
जो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हैं। संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, राज्यसभा के उपसभापति उच्च सदन के कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। वर्तमान में, यह पद हरिवंश नारायण सिंह (अगस्त 2022 में नियुक्त) के पास है, जो अस्थायी रूप से इस भूमिका को पूरा करेंगे।