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ज्ञानवापी परिसर में 'शिवलिंग' की पूजा की मांग, याचिका पर वाराणसी की अदालत आज सुनाएगी फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 8, 2022 08:11 IST

हिंदू पक्ष ने 29 सितंबर की सुनवाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच और 'अर्घा' और उसके आसपास के क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की मांग की थी।

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ठळक मुद्दे अक्टूबर में हुई सुनवाई के दौरान वाराणसी की अदालत ने कथित 'शिवलिंग' की 'वैज्ञानिक जांच' की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना के अंदर पाया गया एक शिवलिंग है।हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो संरचना मिली वह एक 'फव्वारा' था।

वाराणसी: वाराणसी में एक फास्ट-ट्रैक अदालत आज 'शिवलिंग' की पूजा करने की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसे हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने का दावा किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वादी द्वारा तीन मुख्य मांगों पर अपना फैसला सुनाएगा जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध लगाना शामिल है।

गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष को वर्तमान में नमाज अदा करने की अनुमति है। अक्टूबर में हुई पिछली सुनवाई के दौरान वाराणसी की अदालत ने कथित 'शिवलिंग' की 'वैज्ञानिक जांच' (कार्बन डेटिंग) की अनुमति देने से इनकार कर दिया था जिसके बारे में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना के अंदर पाया गया एक शिवलिंग है।

हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो संरचना मिली वह एक 'फव्वारा' था। हिंदू पक्ष ने तब 22 सितंबर को वाराणसी जिला न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने शिवलिंग होने का दावा करने वाली वस्तु की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। हिंदू पक्ष ने कहा कि वे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने का दावा करने वाले कथित 'शिवलिंग' की 'वैज्ञानिक जांच' की अनुमति देने से इनकार करने वाले वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 

हिंदू पक्ष ने 29 सितंबर की सुनवाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच और 'अर्घा' और उसके आसपास के क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी।

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