वंशधारा नदी जल विवाद: उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा की याचिकाओं पर आंध्र प्रदेश से जवाब मांगा
By भाषा | Published: September 24, 2021 10:26 PM2021-09-24T22:26:54+5:302021-09-24T22:26:54+5:30
नयी दिल्ली, 24 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने वंशधारा जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेशों के खिलाफ ओडिशा द्वारा दायर याचिकाओं पर आंध्र प्रदेश सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया तथा अंतिम निपटारे के वास्ते मामले को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए।
न्यायालय ने ओडिशा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यन और आंध्र प्रदेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन से कहा कि वे संयुक्त रूप से एक सुविधाजनक नोट दायर कर अंतरराज्यीय विवाद तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का ब्योरा दें।
इसने मामले को दीपावली के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और आंध्र प्रदेश सरकार को ओडिशा की याचिकाओं पर जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान कर दिया।
ओडिशा सरकार ने दोनों राज्यों द्वारा नेरादी बैराज का संयुक्त सर्वेक्षण किए जाने के निर्देश संबंधी अधिकरण के आदेशों को चुनौती दी है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।