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उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद आज होने वाला 'धर्म संसद' रद्द, रुड़की में कर्फ्यू लागू, आयोजकों पर मामला दर्ज

By विशाल कुमार | Updated: April 27, 2022 08:00 IST

उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में कर्फ्यू लागू करते हुए इलाके में बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया दिया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आयोजकों सहित 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट नेहेट स्पीच दिए जाने पर मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराए जाने की चेतावनी दी थी।पुलिस ने रुड़की में कर्फ्यू लागू करते हुए इलाके में बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया दिया।पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आयोजकों सहित 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद उत्तराखंड पुलिस ने बुधवार को निर्धारित रुड़की 'धर्म संसद' के आयोजन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्धारित 'धर्म संसद' में हेट स्पीच दिए जाने पर मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराए जाने की चेतावनी दी थी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने रुड़की में कर्फ्यू लागू करते हुए इलाके में बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया दिया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आयोजकों सहित 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

क्षेत्र के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी योगेश रावत ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 200 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 100 से अधिक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी हैं। इसके अलावा, हमने पीएसी की पांच कंपनियों को प्रतिनियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की जांच कर रहा है इसलिए हम नरमी नहीं बरत सकते। सब कुछ नियम से होगा।

बता दें कि, पिछले साल हरिद्वारा और दिल्ली के बुराड़ी में आयोजित धर्म संसदों में दिए गए हेट स्पीच की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुसलमानों के नरसंहार के लिए खुला आह्वान किया। दक्षिणपंथी समूह हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित दिल्ली के बुराड़ी में एक कार्यक्रम में भी इसी तरह की मांग की गई थी।

पहली गिरफ्तारी शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद घटना के लगभग एक महीने बाद की गई थी। घटना के कुछ ही समय बाद, एक वीडियो सामने आया था जिसमें नरसंहार का आह्वान करने वाले एक पुलिस अधिकारी के साथ हंसते हुए दिखाई दिए थे। नफरती भाषण देने वाले वीडियो में यह कहते हुए भी नजर आए थे पुलिस हमारे पक्ष में रहेगी।

टॅग्स :हेट स्पीच उत्तराखण्डपुष्कर सिंह धामीसुप्रीम कोर्टPolice
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