उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने दी इस प्रस्ताव को मंजूरी, अब प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे अपनी मनमानी
By स्वाति सिंह | Published: April 4, 2018 09:54 AM2018-04-04T09:54:54+5:302018-04-04T09:54:54+5:30
इस बात की जानकरी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और उपमुख्यमंत्री डॉ। दिनेश शर्मा ने बैठक के बाद मीडिया को दी।
लखनऊ, 4 अप्रैल: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर मंगलवार को उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सरकार ने यह दावा किया है इस प्रस्ताव को अमल करने के बाद प्राइवेट स्कूल हर साल अपने मनमाने ढंग से फीस को नहीं बढ़ा पाएंगे, हर साल एडमिशन फीस नहीं वसूल पाएंगे। इस बात की जानकरी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बैठक के बाद मीडिया को दी।
उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले-
- प्राइवेट स्कूल हर साल 7-8 फीसदी से ज़्यादा फीस नहीं पाएंगे। इसके साथ ही 12वीं तकएडमिशन फीस सालों-साल नहीं ली जाएगी।
- स्कूल के फीस लेने की प्रक्रिया बिलकुल पारदर्शी होगा, स्कूल में केवल 4 तरह की फीस अनिवार्य होगा जैसे- रेजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, परीक्षा शुल्क और बुकलेट फीस शामिल है। इसके अलावा बस, मेस और हॉस्टल जैसी सुविधाएं विद्याथियों के लिए ऑप्शनल होंगी।
- इन नियमों के दायरे में सीबीएससी और आईसीएससी बोर्ड के सभी स्कूलों को लिया गया है, और इन नियमों को पहली बार अनदेखा करने पर विधालय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार करने पर यह जुर्माना 5 लाख होगा वहीं अगर ऐसा तीसरी बार हुआ तो स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की ड्रेस में पांच साल से पहले कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, इसके साथ ही स्कूल जूते-मोजे के लिए किसी एक दुकान से लेने के लिए बाध्य कर सकता।
- अगर कोई भी स्कूल फीस बढ़ाना चाहता है तो वह केवल शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के आधार पर ही ऐसा कर सकता है। लेकिन तब भी 7-8% से ज्यादा वह नहीं बढ़ा पाएंगे। गौरतलब है कि फिलहाल स्कूल 100% तक फीस बढ़ा सकते थे।
- कोई भी स्कूल साल भर की फीस एक साथ नहीं वसूल कर सकता, फीस केवल तिमाही, अर्ध वार्षिक फीस ही लिया जा सकता है।
- यह फैसला अभिभावकों की शिकायत को कम करने के लिए बनाया जा रहा है।
- स्कूल किसी भी प्रकार से ली हुई फीस की रसीद देना अनिवार्य होगा।