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उत्तर प्रदेश : नाबालिब बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास, 30 हजार का जुर्माना

By उस्मान | Updated: September 3, 2021 07:51 IST

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और बाल यौन संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कैराना का है मामलाआरोपी पर पर 30,000 रुपये का जुर्माना भीपीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी

मुजफ्फरनगर:  उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कैराना की एक पोक्सो अदालत ने पिछले साल अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई।

पो क्सो अदालत की न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और बाल यौन संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 30 अप्रैल, 2020 को शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।  

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

टॅग्स :रेपउत्तर प्रदेशमुजफ्फरपुर
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