यूपी चुनाव: सपा जिन 14 आतंकी मामलों को वापस लेना चाहती थी, 8 में आरोपी बरी हो गए, 4 मामलों में हुई सजा

By विशाल कुमार | Published: February 22, 2022 07:29 AM2022-02-22T07:29:54+5:302022-02-22T07:35:51+5:30

14 में से आठ आतंकी मामलों की सुनवाई या तो सबूतों के अभाव में या न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देने के कारण बरी कर दिया। चार अन्य में अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में मुकदमा अभी चल रहा है और आखिरी मामले में आरोपी अभी फरार है।

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यूपी चुनाव: सपा जिन 14 आतंकी मामलों को वापस लेना चाहती थी, 8 में आरोपी बरी हो गए, 4 मामलों में हुई सजा

Highlightsरविवार को पीएम मोदी ने हरदोई में सपा पर आतंकी मामलों को वापस लेने के लिए हमला बोला था।सपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार आतंकी मामलों को वापस लेने का फैसला किया था।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी घमासान के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे पर बहुत ही निचले स्तर पर जाकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।

बीते रविवार को हरदोई में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वर्ष 2012 में जब सपा सत्ता में आई तो उसने आतंकवादियों पर से बम धमाकों का मुकदमा वापस लेने का फैसला किया था, ऐसे लोगों को आप अगर मौका देंगे तो ये अपनी वारदातें करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा था कि यूपी में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2012 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद अखिलेश यादव की सपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार आतंकी मामलों को वापस लेने का फैसला किया था। सपा सरकार ने ऐसे 14 मामलों को वापस लेने का फैसला किया था जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रहने वाले 19 लोग आरोपी बनाए गए थे।

हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील रंजना अग्निहोत्री और पांच अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।

अग्निहोत्री के वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि तत्कालीन सपा सरकार ने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की थी, जो अभी भी लंबित है।

इस बीच, 14 में से आठ आतंकी मामलों की सुनवाई या तो सबूतों के अभाव में या न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देने के कारण बरी कर दिया। चार अन्य में अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में मुकदमा अभी चल रहा है और आखिरी मामले में आरोपी अभी फरार है।

Web Title: up election in-14-terror-cases-sp-govt-wanted-to-drop-acquittal-in-8-conviction-in-4

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