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यूपी चुनाव: भाजपा उम्मीदवार के प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक, सांप्रदायिक भाषण पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई

By विशाल कुमार | Updated: February 23, 2022 06:53 IST

निर्वाचन आयोग के आदेश में कहा गया कि सिंह की टिप्पणी ‘‘पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना और उकसाने वाली हैं जिनसे समाज में धार्मिक सद्भाव बिगड़’’ सकता है। सिंह पर प्रतिबंध की अवधि बुधवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी।

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ठळक मुद्देतिलोई विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह पर हुई कार्रवाई।आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सिंह ने बयान देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया।सिंह पर प्रतिबंध की अवधि बुधवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी।

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सांप्रदायिक टिप्पणियां करने के आरोप में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक उम्मीदवार के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए मंगलवार को रोक लगा दी।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि तिलोई विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह ने बयान देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया।

आदेश में कहा गया कि सिंह की टिप्पणी ‘‘पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना और उकसाने वाली हैं जिनसे समाज में धार्मिक सद्भाव बिगड़’’ सकता है। सिंह पर प्रतिबंध की अवधि बुधवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी।

सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में सिंह हिंदी में कथित तौर पर यह कहते सुनाई देते हैं, ‘‘...यदि आपको भारत में रहना है तो (आपको) ‘राधे-राधे’ कहना होगा, नहीं तो जैसे बंटवारे के दौरान लोग पाकिस्तान गए थे, आप भी जा सकते हैं...आपकी यहां जरूरत नहीं है।’’

चुनाव आयोग ने रविवार को सिंह को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि उन्होंने 18 फरवरी को भाषण दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अहमदाबाद विस्फोट मामले का जिक्र कर रहे थे, न कि भारत में किसी भी समुदाय के लिए।

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