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उन्नाव मामला: सीबीआई ने सेंगर के लिए उम्रकैद की मांग की, सेंगर की नरमी बरतने की अपील

By भाषा | Updated: December 17, 2019 22:31 IST

अदालत ने सजा पर फैसले के आदेश के लिए सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सीबीआई, शिकायतकर्ता और दोषी की दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी साबित भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की और कहा कि यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है।

जांच एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह सेंगर को कानून में निर्धारित उम्रकैद की अधिकतम सजा दे। अदालत ने सजा पर फैसले के आदेश के लिए सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सीबीआई, शिकायतकर्ता और दोषी की दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकील ने सेंगर के लिए अधिकतम सजा की मांग की और कहा कि ‘‘जघन्य अपराधों में लड़कियों की चीख’’ सुनने पर विचार किया जाना चाहिए। जांच एजेंसी के लोक अभियोजक अशोक भारतेन्दु ने कहा, ‘‘यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है। इसलिए हम दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग करते हैं।’’

सीबीआई के अभिवेदन का समर्थन करते हुए बलात्कार पीड़िता के वकील ने लड़की के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की। वकील ने कहा, ‘‘बलात्कार पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्योंकि दोषी लोक सेवक है, मुआवजा देते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए।’’

बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के वकील धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत से कहा, ‘‘महिला ने अपने पिता और दो महिला रिश्तेदारों को खो दिया। वह 2017 से कष्ट झेल रही है। उसे उसकी जड़ों से उखाड़ दिया गया है।’’ सेंगर के वकील ने हालांकि अदालत से आग्रह किया कि वह दोषी को 10 साल कैद की न्यूनतम सजा दे क्योंकि उसका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

उसके वकील तनवीर अहमद ने कहा, ‘‘उसका (सेंगर) राजनीतिक करियर बेदाग रहा है। जनता 2002 से लेकर अब तक उसे बार-बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनती रही है।’’ उन्होंने कहा कि सेंगर की ‘‘पथभ्रष्ट मानसिकता’’ नहीं है। सेंगर की ओर से पेश हुए दो अन्य वकीलों-ध्रुव गुप्ता और तुशान रावल ने कहा कि नेता 54 साल का है और दो नाबालिग बेटियों का पिता है।

वकील ने आगे कहा कि सेंगर ने विधायक के रूप में विभिन्न विकास कार्य कराए हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, ‘‘उसने (सेंगर) उत्तर प्रदेश के एक गांव में पुलों का निर्माण कराया। उसने मौनपुर में कई संस्थानों का निर्माण किया। उसके अच्छे व्यवहार पर भी विचार किया जाना चाहिए। उसे न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए।’’

अदालत ने सोमवार को सेंगर को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया था। अपराध के समय बलात्कार पीड़िता नाबालिग थी। मिश्रा ने सोमवार को फैसले के बाद कहा, ‘‘न्याय में हमारा विश्वास बहाल हुआ है।’’श

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