Unnao rape case: उन्नाव बलात्कार केस में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी, 2019 सड़क दुर्घटना में राहत
By सतीश कुमार सिंह | Published: December 20, 2021 10:19 PM2021-12-20T22:19:57+5:302021-12-20T22:21:21+5:30
Unnao rape case: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
Unnao rape case: दिल्ली की अदालत ने सोमवार को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को 2019 उन्नाव बलात्कार पीड़िता कार दुर्घटना के मामले में बरी कर दिया। मामला 2019 में सामने आया था। पीड़िता रायबरेली जा रही थी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय का प्रथम दृष्टया में कोई सबूत नहीं मिले। सेंगर, ज्ञानेंद्र सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। सेंगर और अन्य पर धारा के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
आपको बता दें कि सेंगर को युवती से रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 2019 में बलात्कार पीड़िता, उसका परिवार और वकील एक कार में यात्रा कर रहे थे, जब रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने इसे टक्कर मार दी, जिससे दो चाची की मौत हो गई, वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पीड़िता के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना कुलदीप सेंगर और उसके लोगों द्वारा एक सुनियोजित चाल थी और बाद में पूर्व राजनेता के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जिसने दुर्घटना मामले की एक अलग जांच की।