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युवक की हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद

By भाषा | Updated: March 26, 2021 11:40 IST

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ललितपुर (उत्तर प्रदेश), 26 मार्च उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के जुर्म में दो लोगों को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

फौजदारी मामलों के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने शुक्रवार को बताया कि गिरार थाना क्षेत्र के रमगढ़ा गांव के रहने वाले माखन सिंह लोधी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल 2018 की सुबह करीब आठ बजे उसका भतीजा सेवराज बाजार से घी बेचकर गांव आ रहा था और अपने साथी राघवेन्द्र के साथ कैलगुवां तिराहे पहुंचा था, तभी दो अज्ञात युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीररूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गयी थी।

उन्होंने बताया कि हत्या के इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने अफरोज और राजकुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया था।

राजपूत ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो द्वितीय) के विशेष न्यायाधीश निर्भय प्रकाश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अफरोज और राजकुमार को सेवराज की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए बृहस्पतिवार को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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