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नाबालिक से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो चचेरे भाइयों को 20-20 साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: February 3, 2021 10:05 IST

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बांदा (उप्र), तीन फरवरी बांदा जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दो चचेरे भाइयों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दो चचेरे भाइयों लवलेश और सुरेश को मंगलवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी ने बताया कि जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश हुआ है।

सिंह ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र में 13 जनवरी 2017 की शाम करीब छह बजे लड़की का बलात्कार किया गया था और उस समय उसकी आयु 17 वर्ष थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों को 22 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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