दलित मजदूर को पीटने को लेकर दो ठेकेदारों को तीन साल की कैद

By भाषा | Updated: October 29, 2021 20:57 IST2021-10-29T20:57:26+5:302021-10-29T20:57:26+5:30

Two contractors imprisoned for three years for beating Dalit laborer | दलित मजदूर को पीटने को लेकर दो ठेकेदारों को तीन साल की कैद

दलित मजदूर को पीटने को लेकर दो ठेकेदारों को तीन साल की कैद

मुजफ्फरनगर(उप्र), 29 अक्टूबर दलितों पर अत्याचार से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के एक मजदूर की पिटाई करने को लेकर दो ठेकेदारों को शुक्रवार को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश जमशेद अली ने ठेकेदार जितेंद्र और सुक्खा को सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने दोनों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 (1)10 और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के वकील यशपाल सिंह ने बताया कि 17 फरवरी 2017 को दलित मजदूर संजय की पिटाई की थी और उसका नाम पुकारते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

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Web Title: Two contractors imprisoned for three years for beating Dalit laborer

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