ट्विटर ने कहा, मुंबई की अदालत में समीर वानखेड़े का मुकदमा ’तुच्छ’, इस खारिज करने की मांग की

By भाषा | Updated: December 17, 2021 20:11 IST2021-12-17T20:11:32+5:302021-12-17T20:11:32+5:30

Twitter calls Sameer Wankhede's case in Mumbai court 'frivolous', seeks dismissal | ट्विटर ने कहा, मुंबई की अदालत में समीर वानखेड़े का मुकदमा ’तुच्छ’, इस खारिज करने की मांग की

ट्विटर ने कहा, मुंबई की अदालत में समीर वानखेड़े का मुकदमा ’तुच्छ’, इस खारिज करने की मांग की

मुंबई, सात दिसंबर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी द्वारा यहां एक अदालत में उसके खिलाफ दायर वाद ‘तुच्छ’ और तथ्यों पर या कानून के तर्कसंगत नहीं है।

ट्विटर पर दंपती के बारे में कुछ पोस्ट को लेकर यह वाद दायर किया गया था।

वानखेड़े और उनकी अभिनेत्री पत्नी ने पिछले हफ्ते उपनगर बोरीवली में एक दीवानी अदालत का रुख कर ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया साइट को अपने मंच पर दंपती के खिलाफ कोई ‘‘दुर्भावनापूर्ण या अपमानजनक’’ सामग्री प्रकाशित या प्रदर्शित करने से रोकने के लिए एक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। दंपती ने अपनी सभी अर्जियों पर फैसला होने तक अंतरिम और अस्थायी राहत देने का अनुरोध किया था।

शुक्रवार को ट्विटर ने अदालत में अपना जवाब दाखिल कर कहा कि वह एक मध्यस्थ है और अपने मंच पर उपलब्ध वाली सामग्री के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 के तहत जिम्मेदार नहीं है। इसने कहा , ‘‘उसे विधिक छूट प्राप्त है। यदि एक मध्यस्थ अपने मंच पर उपलब्ध सामग्री का नियमन करेगा, यह उसे आइटी एक्ट के तहत प्रदत्त छूट को खो देगा। ’’ जवाब में कहा गया है कि इसलिए माइक्रो ब्लॉगिंग एवं सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके मंच पर उपयोगकर्ता द्वारा कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सोशल मीडिया कंपनी ने यह भी कहा कि वाद अपने आप में झूठा, तुच्छ तथा तथ्यों पर या कानून के तर्कसंगत नहीं है और वह खारिज किये जाने का हकदार है।

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Web Title: Twitter calls Sameer Wankhede's case in Mumbai court 'frivolous', seeks dismissal

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