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'दिल्ली हाईकोर्ट के जज का तबादला तो बस शुरुआत है': सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कहा

By रुस्तम राणा | Updated: March 21, 2025 18:20 IST

सीजेआई ने शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ चाय पर अनौपचारिक बैठक के दौरान यह बात कही, जहां उन्होंने उन घटनाओं के अनुक्रम का विस्तृत विवरण दिया, जिसके कारण कॉलेजियम ने एक दिन पहले जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने का फैसला किया। 

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ठळक मुद्देCJI ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का स्थानांतरण “केवल शुरुआत” है आवश्यकता पड़ने पर वह इस मामले में “अधिक गंभीर कदम” उठाने के लिए तैयार हैंसीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ चाय पर अनौपचारिक बैठक के दौरान यह बात कही

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को आश्वासन दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का स्थानांतरण “केवल शुरुआत” है और यदि आवश्यक हुआ तो वह इस मामले में “अधिक गंभीर कदम” उठाने के लिए तैयार हैं। सीजेआई ने शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ चाय पर अनौपचारिक बैठक के दौरान यह बात कही, जहां उन्होंने उन घटनाओं के अनुक्रम का विस्तृत विवरण दिया, जिसके कारण कॉलेजियम ने एक दिन पहले जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने का फैसला किया। 

यह तबादला जज के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद किया गया। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि सीजेआई खन्ना इस बात पर अड़े रहे कि जस्टिस वर्मा को केवल स्थानांतरित करना ही अंतिम समाधान नहीं है और वे न्यायिक अखंडता और संस्थागत विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चर्चाओं से परिचित एक व्यक्ति ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, "मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को कॉलेजियम के फैसले से पहले की घटनाओं के बारे में न्यायाधीशों को धैर्यपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि तबादला तो बस शुरुआत है और अगला कदम तय करने से पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।"

इस व्यक्ति के अनुसार, सीजेआई खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रियागत मानदंडों के अनुसार उन्हें भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "जबकि सभी न्यायाधीशों ने मामले में सीजेआई के फैसले का समर्थन किया, न्यायमूर्ति खन्ना ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगले कदम तय करते समय वह संस्था के सर्वोत्तम हितों को सबसे आगे रखेंगे।"

स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार, सीजेआई के पास न्यायाधीश की प्रतिक्रिया मांगने और यदि आवश्यक हो, तो आरोपों का आगे मूल्यांकन करने के लिए एक जांच पैनल गठित करने का विशेषाधिकार है।  न्यायमूर्ति वर्मा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च की रात को उनके आधिकारिक आवास में आग लग गई; आग बुझाने के दौरान, पहले प्रतिक्रिया देने वालों को एक कमरे के अंदर नकदी के बंडल मिले। घटना की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तुरंत कार्रवाई की।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टCJIदिल्ली हाईकोर्टdelhi high court
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