सोना तस्करी मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र की अपील पर आरोपियों को नोटिस जारी किया

By भाषा | Updated: November 19, 2020 22:32 IST2020-11-19T22:32:04+5:302020-11-19T22:32:04+5:30

The top court in gold smuggling case issued notice to the accused on the appeal of the Center | सोना तस्करी मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र की अपील पर आरोपियों को नोटिस जारी किया

सोना तस्करी मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र की अपील पर आरोपियों को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली, 19 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोना तस्करी के दो आरोपियों की एहतियातन हिरासत के आदेश को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र की अपील पर इन लोगों को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को दो लोगों-अदनान खालिद और फैसल पीए की एहतियातन हिरासत के आदेश को निरस्त कर दिया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और आरोपियों को नोटिस जारी किया। इसने केंद्र से कहा कि मामले में यदि आरोपियों के खिलाफ कोई अतिरिक्त दस्तावेज हो तो वह इसे दायर करे।

उच्च न्यायालय ने आरोपियों को एहतियातन हिरासत में रखने पर संबंधित विभागों की खिंचाई की थी।

केंद्र ने आदेश के खिलाफ अपील दायर कर कहा था कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकारक्षेत्र के बाहर जाकर काम किया।

खालिद और फैसल को सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। खालिद के घर से तस्करी की वस्तुओं की कथित बरामदगी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था।

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Web Title: The top court in gold smuggling case issued notice to the accused on the appeal of the Center

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