घरेलू विमान सेवा के किराये के लिए तय की गई सीमा 31 मार्च तक लागू रहेगी: विमानन मंत्रालय

By भाषा | Updated: January 8, 2021 23:44 IST2021-01-08T23:44:54+5:302021-01-08T23:44:54+5:30

The limit fixed for the fares of domestic airlines will remain in force till 31 March: Ministry of Aviation | घरेलू विमान सेवा के किराये के लिए तय की गई सीमा 31 मार्च तक लागू रहेगी: विमानन मंत्रालय

घरेलू विमान सेवा के किराये के लिए तय की गई सीमा 31 मार्च तक लागू रहेगी: विमानन मंत्रालय

नयी दिल्ली, आठ जनवरी नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि घरेलू विमान सेवाओं के लिए तय की गई किराये की ऊपरी और निचली सीमा 31 मार्च तक लागू रहेगी।

मंत्रालय ने पहले 21 मई, 2020 को यह सीमा 24 अगस्त तक लागू की थी। बाद में इसे 24 नवंबर 2020 तक और फिर 24 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, ‘‘किराये पर लगाई गई सीमा की अवधि 31 मार्च, 2021 की रात 11 बजकर 59 तक के लिए बढ़ाई गई है।’’

आदेश में कहा गया है कि विमानन कंपनियों को हर उड़ान की कम से कम 20 प्रतिशत सीटें किराये की ऊपरी और निचली सीमा के मध्य बिंदु से नीचे की दर पर बेचनी होंगी। अभी तक विमानन कंपनियां कम से कम 40 प्रतिशत टिकट मध्य बिंदु से नीचे की दर पर बेच रही थीं।

देश में घरेलू विमान सेवा कोरोना वायरस के कारण करीब दो महीने बंद रहने के बाद 25 मई, 2020 को पुन: आरंभ हुई थी।

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Web Title: The limit fixed for the fares of domestic airlines will remain in force till 31 March: Ministry of Aviation

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