अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को सुनाई फांसी की सज़ा

By भाषा | Updated: March 17, 2021 22:44 IST2021-03-17T22:44:47+5:302021-03-17T22:44:47+5:30

The court sentenced the person to death for the murder of his wife | अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को सुनाई फांसी की सज़ा

अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को सुनाई फांसी की सज़ा

फरीदाबाद, 17 मार्च हरियाणा के फरीदाबाद में पत्नी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी संजीव कौशिक पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

अदालत ने कहा कि हत्या का तरीका बेहद वीभत्स है, ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज हित में नहीं है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला 17 मार्च 2018 को गुरुग्राम निवासी तथा मृतका के भाई बृज शर्मा की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि कौशिक अपनी पत्नी अंजू के चरित्र पर संदेह करता था और इसे लेकर उसके साथ मारपीट भी करता था।

प्रवक्ता ने बताया कि 17 मार्च 2018 को भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में कौशिक ने कैंची से वार कर अंजू की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद टुकड़ों को पौलिथीन में भरकर वह दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर फेंक आया।

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Web Title: The court sentenced the person to death for the murder of his wife

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