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जावेद अख्तर अख्तर की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में अदालत ने कंगना का आवेदन खारिज किया

By भाषा | Updated: April 5, 2021 20:17 IST

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मुंबई, पांच अप्रैल यहां की एक सत्र अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत का आवेदन सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत के सिलसिले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियों को चुनौती दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस यू बघेले ने कहा कि आवेदक (रनौत) की तरफ से दायर की गई अर्जी खारिज की जाती है।

आवेदन खारिज करने के कारणों के साथ आदेश की विस्तृत प्रति बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।

रनौत (34) ने सत्र अदालत से आग्रह किया था कि अख्तर द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत के मामले में अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत की तरफ से जारी समन और कानूनी कार्यवाहियों को रद्द किया जाए।

अख्तर (76) ने पिछले वर्ष नवंबर में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया था कि अभिनेत्री ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे।

मुंबई में डिंडोशी की सत्र अदालत ने रनौत की याचिका पर तीन अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

रनौत के वकील रिजवान सिद्दिकी ने सत्र अदालत में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 200 के मुताबिक नोटिस जारी करने या आपराधिक शिकायत पर कार्यवाही शुरू करने से पहले किसी मजिस्ट्रेट को पहले शिकायतकर्ता और गवाह से पूछताछ करनी होती है और बयान दर्ज करने होते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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